मुंबई (महाराष्ट्र), 10 मई: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण मुंबई पुलिस ने शनिवार को एक आदेश जारी कर बृहन्मुंबई की सीमा के भीतर 11 मई से 9 जून तक पटाखों, आतिशबाजी और रॉकेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।
"महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की XXI की धारा 10 की उपधारा 2 के साथ धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (यू) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अकबर पठान, पुलिस उप आयुक्त (संचालन), बृहन मुंबई एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं। बृहन मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने एक पत्र में कहा, 11 मई 2025 से 9 जून 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के लिए कोई भी व्यक्ति बृहन मुंबई की सीमा में किसी भी स्थान पर कोई पटाखे/आतिशबाजी नहीं छोड़ेगा, फेंकेगा या चिड़ी सहित कोई रॉकेट नहीं भेजेगा।"