एजाज़ खान बलात्कार मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा...........



 मुंबई ; बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अभिनेता एजाज़ खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में इस महीने की शुरुआत में चारकोप पुलिस स्टेशन में शादी और फिल्म उद्योग में काम दिलाने का वादा कर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला एक संघर्षरत अभिनेत्री की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्याम चांडक ने 22 मई को राज्य सरकार से अभिनेता को अंतरिम तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए 2 जून तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। खान ने पिछले सप्ताह डिंडोशी में सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सत्र न्यायालय ने खान की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि उनके और अभिनेत्री के बीच संबंध सहमति से बने थे और कहा था कि, "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि आवेदक विवाहित है और पेशे से अभिनेत्री है। हालांकि पीड़िता बालिग है, लेकिन आरोपों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सहमति स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से कानून के अर्थ में नहीं है।" इसके अलावा, सत्र न्यायाधीश ने कहा कि साक्ष्य एकत्र करने के लिए चिकित्सा जांच, उसके मोबाइल फोन की बरामदगी, व्हाट्सएप चैट का सत्यापन, कॉल रिकॉर्डिंग और आवाज के नमूने प्राप्त करने सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।  शिकायतकर्ता, जो एक संघर्षशील अभिनेत्री है, ने आरोप लगाया था कि खान ने उसे रिश्ते में धकेला, जिसने कथित तौर पर पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए एक सेलिब्रिटी और रियलिटी शो के होस्ट के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शादी के झूठे बहाने और वित्तीय मदद और पेशेवर उन्नति के वादों पर, आवेदक ने पीड़िता की स्वतंत्र और स्पष्ट सहमति के बिना कई मौकों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया कि खान ने उससे शादी करने का आश्वासन देकर दो मौकों पर एक बार 4 अप्रैल को और फिर 24 अप्रैल को उसका यौन शोषण किया। हालांकि, खान ने आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि शिकायतकर्ता को अच्छी तरह से पता था कि खान शादीशुदा है। उन्होंने आगे दावा किया कि उनका रिश्ता सहमति से है। खान ने उनकी चैट और ऑडियो मैसेज का हवाला दिया और दावा किया कि शिकायतकर्ता ने मामला वापस लेने के लिए पैसे की मांग की।
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