जुहू हुक्का पार्लर में अवैध गतिविधियां चल रही थीं, 5 युवतियों समेत 45 लोगों पर मामला दर्ज............

मुंबई: रविवार देर रात को जुहू पुलिस ने एक अवैध हुक्का पार्लर पर छापा मारा, जो जुहू के जेवीपीडी के पॉश रिहायशी इलाके में चल रहा था। इस दौरान तंबाकू कानून और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के गंभीर उल्लंघन का खुलासा हुआ। पांच युवतियों समेत कुल 45 ग्राहकों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा पार्लर के मैनेजर और कर्मचारियों पर भी मामला दर्ज किया गया है।
‘टिल नेक्स्ट टाइम’ नाम के हुक्का लाउंज में फ्लेवर्ड तंबाकू हुक्का परोसा जाता था, जो भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। सूचना मिलने पर पुलिस ने अचानक छापा मारा और वहां से तंबाकू के कई फ्लेवर, कांच के हुक्का उपकरण, रबर पाइप और संबंधित सामान बरामद किया। जबकि "धूम्रपान क्षेत्रों" के तहत 30% निर्धारित बैठने की जगहों पर हर्बल फ्लेवर वाले हुक्का परोसने की अनुमति है, लेकिन यह पार्लर खुलेआम तंबाकू आधारित हुक्का परोसकर मानदंडों का उल्लंघन कर रहा था।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मैनेजर इरफान खान (27), असिस्टेंट मैनेजर रिजवान चौधरी (25) और हुक्का बनाने और परोसने में शामिल 10 अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लिया। 45 ग्राहक, सभी 20-30 वर्ष की आयु के हैं, जिनमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं, उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। उन्हें धारा 35(3) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2023, विशेष रूप से धारा 20, 21, 21A, 4, 4A(7), साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 287 और 3(5) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं  अग्नि सुरक्षा में बड़ी चूकें देखी गईं: एक परेशान करने वाले खुलासे में, पुलिस ने आयोजन स्थल पर गंभीर आग के खतरे को देखा। पार्लर में अग्नि सुरक्षा ऑडिट की कमी थी, और हुक्का के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जलते हुए अंगारे सूखे सजावटी तत्वों के पास खुले पाए गए, जिससे संभावित आग का खतरा पैदा हो गया। जगह घने धुएं से भरी हुई थी, और पूरे इलाके में ज्वलनशील पदार्थ देखे गए।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सुरक्षा और तंबाकू कानूनों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी है, और अन्य स्थानों पर अतिरिक्त निरीक्षण किए जा रहे हैं।
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