ठाणे कोर्ट ने 6 साल की बच्ची पर यौन उत्पीड़न के लिए एक व्यक्ति को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई..........

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भागवत ने आरोपी बंददादा उर्फ ​​रुदेश रमेश शिंदे (32) को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपों का दोषी पाया।
अदालत ने 17 जून को दिए आदेश में आरोपी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक वी जी कडू ने अदालत को बताया कि घटना 4 अगस्त, 2023 की रात को हुई थी, जब बच्ची कलवा में अपने घर के पास खेल रही थी और आरोपी उसे अपने घर ले गया। बाद में लड़की ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था और उसके शरीर पर खून पाया गया था। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान छह गवाहों से पूछताछ की।
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