मुंबई ; बॉम्बे हाईकोर्ट ने "अवैध कार्यों को संरक्षण देने के लिए कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला" करार देते हुए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने ताड़देव स्थित 34 मंजिला वेलिंगडन हाइट्स इमारत की 17वीं से 34वीं मंजिलों के निवासियों को दो हफ्तों के भीतर अपने फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इन ऊपरी मंजिलों पर 2011 से बिना किसी अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) या अग्निशमन एनओसी के अवैध कब्जे हैं।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने 15 जुलाई को कहा, "हम किसी भी वादी को कोई राहत नहीं दे सकते, अगर ऐसी राहत कानून के प्रावधानों के विरुद्ध हो, खासकर जब यह ऐसे परिसरों पर कब्जे से संबंधित हो जिनके पास कोई अधिभोग प्रमाणपत्र नहीं है और जो मानव सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।" आदेश की विस्तृत प्रति शनिवार देर रात उपलब्ध कराई गई।
मेसर्स सैटेलाइट होल्डिंग्स द्वारा विकसित इस इमारत में केवल 16वीं मंजिल तक ही अधिभोग प्रमाणपत्र है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने और अग्निशमन विभाग से मंज़ूरी न मिलने के बावजूद, शेष 18 मंजिलों पर एक दशक से भी ज़्यादा समय से लोग रह रहे हैं।
अदालत सोसाइटी के सदस्य सुनील बी. झावेरी (एचयूएफ) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सोसाइटी और कुछ फ्लैट खरीदारों ने अलग-अलग याचिकाएँ दायर कर निर्माण को नियमित करने के लिए सुरक्षा और समय की माँग की है। उन्होंने तर्क दिया कि फ्लैटों को स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनयार मदोन ने अदालत से आग्रह किया कि निवासियों को फ्लैटों में रहने के लिए एक साल का समय दिया जाए, जबकि वे बीएमसी के नोटिस के अनुसार आवश्यक संशोधन/परिवर्तन करने के लिए कदम उठाएँ।
हालाँकि, अदालत ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। पीठ ने कहा, "इससे ज़्यादा दुस्साहसिक दलील कोई नहीं हो सकती।" उन्होंने आगे कहा, "इससे पूरी तरह अराजकता का माहौल बन जाएगा... जिस परिसर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ ऐसी अराजकता की कभी अनुमति नहीं दी जा सकती।"
अदालत ने कहा कि ये अवैध कार्य अनजान नागरिकों द्वारा नहीं, बल्कि "गरीब या अनपढ़ न होकर समाज के कुलीन वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों" द्वारा किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन निवासियों के पास मुकदमेबाजी के ज़रिए प्रवर्तन में बाधा डालने के साधन मौजूद हैं।
बीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसयू कामदार ने अदालत को बताया कि 2011 से अब तक कम से कम आठ नोटिस जारी करने के बावजूद, जिनमें तोड़फोड़ और बहाली के आदेश भी शामिल हैं, ऊपरी मंजिलों पर लोग रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान 'अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी किया गया था, लेकिन अंतिम अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र कभी प्राप्त नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि पूरी इमारत एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है।
अदालत ने कामदार का बयान दर्ज किया कि इमारत को "सील कर दिया जाना चाहिए था"। अदालत ने कहा, "किसी भी अग्नि सुरक्षा मानदंड के अभाव में, आज की तारीख में पूरी इमारत में रहना बेहद खतरनाक है।" शेष पहली से सोलहवीं मंजिलों पर, जिन पर आंशिक रूप से अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (OC) है, अदालत ने कहा कि वह 29 जुलाई को आगे की दलीलें सुनेगी, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान दिलाया कि इन मंजिलों के लिए भी अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं है। तब तक, बीएमसी को इन मंजिलों पर तोड़फोड़ करने से रोकने का निर्देश दिया गया है।
"मानवीय आधार" पर राहत पाने के प्रयास की निंदा करते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला: "फ्लैटों के खरीदार स्वार्थी हैं, जो खुली आँखों से भवन निर्माण नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। कानून के पूरी तरह विपरीत इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।"