POCSO कोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोप मे 47 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल की सज़ा सुनाई ।

मुंबई: एक विशेष POCSO अदालत ने एक नाबालिग लड़की को गर्भवती करने के जुर्म में 47 वर्षीय व्यक्ति को कम से कम 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि घटना के दिन पीड़िता की उम्र 16 साल से अधिक थी और वह स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व थी। शनिवार को सुनाए गए फैसले में मुख्य रूप से पीड़िता की गवाही और सहायक डीएनए साक्ष्य के आधार पर व्यक्ति को दोषी पाया गया, जिससे पुष्टि हुई कि आरोपी और लड़की दोनों ही उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के जैविक माता-पिता थे। सजा सुनाते समय अदालत ने थोड़ी नरमी दिखाई और कहा कि आरोपी पर अपनी अविवाहित बेटी और पत्नी का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी है। अदालत ने दोहराया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 साल से अधिक थी और उसे परिस्थितियों की पर्याप्त समझ थी।
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